अधिवक्ता प्रियंका सिंह द्वारा बिहार सरकार के पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2021 के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई इस याचिका में पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2021 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने का आग्रह किया गया है। याचिका में अदालत से प्रतिवादियों को प्रशासनिक अधिकारियों को ग्राम कचहरी समेत बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत का प्रशासन चलाने की शक्ति देने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश को संविधान के अनुच्छेद 243 ई और पंचायती राज व्यवस्था की भावना के खिलाफ घोषित करने का अनुरोध किया गया है।
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