सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हरियाणा के अरावली वन क्षेत्र के खोरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए लगभग 10,000 घरों को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने अपने आदेश में फरीदाबाद, हरियाणा के नगर निगम और संबंधित पुलिस (फरीदाबाद) को छह सप्ताह के भीतर बेदखली का आदेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने आदेश में कहा, "वन भूमि के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।" न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कहा कि नगर निगम फरीदाबाद, फरवरी 2020 के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेगा और बेदखली के आदेश को पूरा करने और वन भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए राज्य आवश्यक रसद सहायता देगा। आदेश में यह भी कहा कि डीसीपी फरीदाबाद बेदखली प्रक्रिया में निगम अधिकारियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
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